India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Water Crisis Update: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से यमुना जल के बंटवारे मामले को लेकर अपनी स्थिति रखी है। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में यह बताया कि वे टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे हरियाणा से यमुना के दूसरे किनारे से पानी लाते हैं। सरकार ने अदालत से यमुना जल के बंटवारे के मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है।
SC ने इस मामले को देखते हुए कहा कि यमुना जल के बंटवारे का मुद्दा बहुत जटिल और संवेदनशील है, और इसमें फॉर्मूला तय करने की उनकी विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड को इस मामले पर निर्णय लेने का दायित्व दिया है। कोर्ट ने यमुना बोर्ड को भी सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और जल्द से जल्द मामले पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई थी। इसके पश्चात्, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अपने हलफनामे में यह बताया कि वे टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वे यमुना के दूसरे किनारे से पानी लाती हैं जो हरियाणा में पड़ता है।
सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार को टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कड़ा कार्रवाई नहीं कर रही है इसके संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई थी। इसके बाद, दिल्ली सरकार ने आज गुरुवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। सरकार ने अपनी वजह भी साझा की। इसी समय, हिमाचल प्रदेश ने भी पिछला बयान वापस लेते हुए कहा है कि उनके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछा था। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चार किया कि दिल्ली में टैंकर माफिया काफी चरम पर हैं और दिल्ली सरकार को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
दिल्ली सरकार के वकील ने जवाब में कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी सहायक होती है, तो हमें यह अच्छा लगेगा। दिल्ली सरकार ने भी बताया कि वे हलफनामा जल्द ही दाखिल कर देंगे। शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए पानी को हरियाणा को जारी करने के लिए निर्देश दिया गया था।
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