India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली स्थित रोहिणी की एक कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में जेठ को आरोप मुक्त कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने वर्ष 2018 में जेठ पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जांच के दौरान पता चला कि महिला का जेठ उस समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद कोर्ट के सामने महिला ने सूचित किया कि उससे दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। उसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ता दीपक चौहान ने जानकारी दी कि मई 2018 में महिला ने सुल्तानपुरी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सुल्तानपुरी इलाके में रहती है। तब महिला ने आरोप लगाया था की उसके पति जेल में है। मई 2018 में ही उसका जेठ उसके कमरे में आया था। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया था।
जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू हुई तो पता चला कि दोनों पक्षों में रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी कारण महिला ने जेठ पर झूठा केस दर्ज करवाया था। जांच में यह भी बात सामने निकलकर आई कि जिस दिन का महिला ने आरोप लगाया था उस दिन उसका जेठ दिल्ली में था ही नहीं। इसके बाद महिला ने कोर्ट के सामने इस बात से इनकार किया कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला के जेठ को बरी कर दिया।
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