India News Delhi (इंडिया न्यूज) Dhruv Rathee News: दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुरेश नखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। नखुआ ने यहां तक कहा कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में ध्रुव राठी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
सुनवाई के बाद, साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश जारी किया। इस मामले में अंतरिम राहत के केस में भी ध्रुव राठी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 6 अगस्त को होने वाली है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरेश नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने वीडियो में “साहसिक और निराधार दावे” किए हैं, जो कि बिना किसी सत्यापन के किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इस मामले में ध्रुव राठी ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कठोर मेहनत की है, लेकिन उसके आरोपों के परिणाम दुर्गामी हो सकते हैं। राठी ने वीडियो में बीजेपी नेता को ‘हिंसक और अपमानजनक’ ट्रोल कहा था, जिसके कारण नखुआ ने उसके खिलाफ क़ानूनी कदम उठाया।
दरअसल, इस मामले में साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उससे अपनी दिवंगत पक्ष पेश करने की सूचना दी गई है।
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