India News(इंडिया न्यूज़), DMRC: दिल्ली मेट्रो में शराब के साथ यात्रा की इजाजत देने की मांग पर दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन (DMRC) ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मेट्रो प्रबंधन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं ले जा सके। मेट्रो द्वारा इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेने के कारण यह मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो से अपनी पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंधन को पत्र लिखा है।
इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो प्रबंधन से यात्रियों को मेट्रो में शराब की दो बोतलें ले जाने की इजाजत देने की मांग की थी। इस मामले में पहले से तय नियमों को बदलने की भी मांग की गई। एक बार दिल्ली सरकार ने विभागीय पत्र के जरिए अपनी यही मांग दोहराई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने 6 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को एक पत्र लिखा था।
DMRC ने कहा है, मेट्रो प्रबंधन विभिन्न राज्यों से संबंधित है। हम इस पर अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। जून 2023 में, डीएमआरसी द्वारा दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने की बात कही थी।
दरअसल, दो-बोतल मानदंड की सिफारिश डीएमआरसी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों की एक समिति ने की थी, जो मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक्साइज एक्ट के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की सिर्फ सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।
इसके बावजूद एक्साइज विभाग की आपत्ति की एक और वजह यह भी है कि गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है, जबकि दिल्ली में यह 25 साल है. अगर 25 साल से कम उम्र के युवाओं द्वारा एनसीआर के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली तक शराब पहुंचाई जाती है, जो सभी मेट्रो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो यह दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन है।
हाल ही में डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा था कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी।
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