Dog Registration:
नई दिल्ली: बीते कई दिनों से लगातार कुत्ते काटने के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद से दिल्ली नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर सख्ती बढ़ा दी है। पांच महीने में 1100 पालतू कुत्तों का किया गया है। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगम ने ये सख्ती बरती है।
दिल्ली में रहने वाले लोगों को निगम ने अपने-अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर निगम ने उचित कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रखी है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के अनुसार सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
अगर सार्वजनिक जगहों पर घूमने वाले पालतू जानवरों का निगम में पंजीकरण नहीं मिलता है तो निगम उसे जब्त भी कर सकता है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के इलाके नोएडा व गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के मामले बढ़ते दिखाई दिए हैं। ऐसे में एमसीडी नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तुरंत पंजीकरण कराने को कहा गया है।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि पंजीकरण नहीं मिलने पर पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना लगाने और मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है। पंजीकरण नहीं करवाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई हो सकती है। यह नियम उनपर भी लागू है जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाल रखा है।
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