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Dog Registration: पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, नहीं कराने पर दिल्ली नगर निगम करेगी सख्त कार्रवाई

• LAST UPDATED : September 12, 2022

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नई दिल्ली: कुत्तों के काटने की घटनाएं कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही हैं जिसे देखते हुए एमसीडी (MCD) ने नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तत्काल पंजीकरण कराने के लिए कहा है। जो व्यक्ति पंजीकरण नहीं कराता है निगम ऐसे कुत्तों के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में लगा हुआ है।

कुत्ते के मालिक पर होगी कानूनी कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत प्रत्येक पालतू कुत्ते का निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर कुत्ते का मालिक पंजीकरण नहीं कराता है तो निगम उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर घूमते कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है। पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें शामिल है।

पालतू कुत्तों का जल्द करा लें पंजीकरण

पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना जरुरी है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नहीं कराते हैं। हमारी नागरिकों से अपील है कि वे अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं, अन्यथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई हो सकती है। यह नियम उन लोगों पर भी लागू है जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाल रखा है और उनका पंजीकरण नहीं करा रखा है।

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