इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Double Fine For Policemen : राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों को सामान्य से दोगुना जुमार्ना भरना होगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) अजय कृष्ण शर्मा ने दो मार्च को जारी आदेश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी सरकारी वाहन चलाते हुए या ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं।
आदेश के अनुसार, सभी पुलिस कर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरूरत है कि पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुमार्ने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसलिए आपके मातहत आने वाले सभी अधिकारियोंकर्मियों को संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है। जुमार्ने और विभाग की छवि खराब होने से बचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें। ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि सभी अभियोजन अधिकारियों को बताएं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके ओहदे और तबके को ध्यान में ना रखते हुए सामान्य तरीके से मोटर वाहन कानून तथा अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करें।
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानून के उचित प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210 बी के तहत किए गए प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। (Double Fine For Policemen)
संशोधित एमवी अधिनियम -1988 की धारा 210 बी की सामग्री के अनुसार, ष्एक प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड – कोई भी प्राधिकरण जो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत उस अपराध के अनुरूप दो बार दंड के लिए उत्तरदायी होगा। (Double Fine For Policemen)
Also Read : Court instructions to DMRC : कोर्ट का डीएमआरसी को निर्देश: पहली किस्त अप्रैल महीने तक और शेष राशि का मई तक करना होगा भुगतानhttps://indianewsdelhi.com/delhi/court-instructions-to-dmrc/
Also Read : musical meditation : सीरीफोर्ट आडिटोरियम में म्यूजिकल मेडिटेशन में 1200 से ज्यादा लोग हुए शामिलhttps://indianewsdelhi.com/delhi/musical-meditation/
Also Read : 631 Could Not Complete Documents : 631 चयनित लोग ई-आटो लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज नहीं कर पाए पूराhttps://indianewsdelhi.com/uncategorized/631-could-not-complete-documents/
Also Read : Fill The Challan First,Then There will be Insurance. पहले चालान भरो उसके बाद इंश्योरेंस होगा ।https://indianewsdelhi.com/delhi/fill-the-challan-firstthen-there-will-be-insurance/
READ MORE :Dedicated To Women’s Day : दिल्ली मेट्रो ने महिला यात्रियों के लिए शुरू की ईनामी योजना