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किसानों के आपदा में हरियाणा सरकार का ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल देगा राहत

• LAST UPDATED : May 23, 2022

इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल आरंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब सीधे ही आपदा में फसलों को पहुंचे नुकसान की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित किसानों को इस पोर्टल का लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार का है यह ऐतिहासिक कदम

डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि यह फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से यह मुआवजा भी आॅनलाइन कर दिया गया है।

पंजीकरण नहीं कराने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा कही भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि किसानों को आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना, जलभराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। फसल के मुआवजे के लिए 5 स्लैब निधाजिÞ्रत किए गए है जोकि 0 से 24 प्रतिशत, 25 से 32 प्रतिशत, 33 से 49 प्रतिशत, 50 से 74 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत में दिया जाएगा।

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