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ई-श्रम योजना के तहत लाभार्थी को मिलेगा दो लाख रुपये का लाभ

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

सरकार की ई-श्रम योजना के तहत पंजीकरण करवाकर दो लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति को दुर्घटना पर दो लाख रूपए तक और स्थाई अंग-भंग होने पर एक लाख रुपये तक की सहायता राशि मिल सकती है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की है ई-श्रम योजना

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान आदि की सहायता करने के लिए ई-श्रम योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत स्वयं आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थाई अंग-भंग होने पर उसे एक लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी।

ईपीफओ एवं ईएसआईसी से वंचित करा सकते है अपना रजिस्ट्रेशन

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस योजना में 16 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के इनकम टैक्स नहीं भरने वाले और जिन्हें ईपीफओ एवं ईएसआईसी का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान आदि ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी पोर्टल ईएसएचआरएएम.जीओवी.इन पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं ली जाती है कोई फीस

रजिस्टे्रशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। ई-श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या आॅटो रिक्शा ड्राईवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि आते हैं।

रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे भी उन्हें मदद मिलेगी। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा।

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Umesh Kumar Sharma

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