India News Delhi (इंडिया न्यूज), ED: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ED ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ईडी के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की। अदालत ने सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीफ चुनी हैं।
आप विधायक के खिलाफ पहले ही जारी हो चुकी है समन। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ही आप विधायक को समन जारी कर दिया है। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 70 और 73 के तहत एक नया आवेदन दिया है। अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने के लिए पीएमएलए की धारा 65 के तहत आवेदन किया गया है। यह आवेदन बुधवार को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
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अमानतुल्ला खान ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करी थी।लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज को खारिज कर दिया हैं। कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और सार्वजनिक हस्तियां कानून से ऊपर नहीं हैं। उनके मुताबिक राजनीतिक लोगों के लिए अलग वर्ग नहीं बनाया जा सकता हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा है कि कानून निर्माताओं को भी पता होना चाहिए कि कानून को ना फोलोव करने के अपने अलग परिणाम होते हैं। क्योंकि कानून सबके लिए एक समान काम करता हैं और इसके नियम भी सबके लिए एक ही हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं कि ED के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीफ चुनी हैं।
इस संदर्भ में, ओपन एंडेड एनबीडब्ल्यू एक वारंट है जिसके निष्पादन की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। इसे आरोपी के गिरफ्तार होने या अदालत के सामने पेश होने तक कभी भी निष्पादित किया जा सकता है। हाल ही में ईडी ने खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार लोगों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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