होम / ईडी हवाला के जरिए आने वाले पैसे की करेगी जांच

ईडी हवाला के जरिए आने वाले पैसे की करेगी जांच

• LAST UPDATED : May 31, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Satyendra Jain news): सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने सोमवार रात गिरफ्तार को गिरफ्तार कर उन्हें मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सत्येंद्र जैन से मामले में पूछताछ के लिए अदालत से 14 दिन की ईडी कस्टडी की मांग की है। विशेष अदालत गीतांजलि गोयल की अदालत के समक्ष तुषार मेहता ने बताया कि रजिस्ट्री में पैसा चेक से देना बताया गया है लेकिन भुगतान नगदी में किया गया। जैन को ईडी की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर हिरासत की मांग

कोर्ट ने जब पूछा कि 14 दिन की हिरासत क्यों चाहिए। इसके जवाब में तुषार मेहता ने बताया कि जैन ने किसी भी सवाल का जवाब संतोष जनक तरीके से नहीं दिया है। हमें जांच के लिए 14 दिन की हिरासत चाहिए ताकि हम सही तथ्यों तक पहुंच सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमे यह जांच करनी है कि हवाला के जरिये आने वाला पैसा सत्येंद्र जैन का था या किसी और का पैसा था। वहीं, हिरासत की ईडी की मांग का विरोध करते हुए जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहर ने बताया कि अब तक की पूछताछ में उनके मुवक्किल ने सहयोग किया है और सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को मुहैया करा दिए गए हैं, ऐसे में हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।

हवाला के जरिये पैसे पहुंचाने का नहीं है कोई साक्ष्य

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2011 में प्रयास इंफो सोल्यूशन के जरिये जमीन खरीदने का आरोप है, जो कि आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की परिधि में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल के जरिये कोलकाता के हवाला आपरेटर तक पैसे पहुंचाने का एजेंसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जैन के घर की दो बार जांच की जा चुकी है और उनके खाते को भी सीज किये गए पर अब तक कुछ भी नहीं मिला है। पद पर आने से पहले उन्होंने कंपनी के पदों से इस्तीफा दे दिया था और जमीन भी सत्येंद्र जैन के नाम पर नहीं है। ऐसे में उन्हें हिरासत में लेने का कोई तुक नहीं बनता है।

Also Read : कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नौ जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहने का दिया निर्देश

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox