Delhi

AAP पार्टी पर एक और तगड़ा एक्शन लेगी ED, ASG ने कोर्ट में बताया

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi Liquor Scam: ईडी ने बुधवार( 3 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है, हालाँकि दुविधा में है। बता दें, ED की ओर से मामले में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

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ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को जानकारी दी कि हम AAP की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया। अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहां हैं सबूत? उन्होंने कोर्ट को आगे यह भी बताया कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं।

ईडी की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस याचिका पर बहस की गई कि ये गिरफ्तारी को रद्द करने की नहीं बल्कि जमानत याचिका है।

‘शराब नीति बनाने में शामिल थे केजरीवाल’

ED के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने इन पैसों का उपयोग आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव अभियान में किया। साथ ही जांच एजेंसी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि दिल्ली सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में शामिल थे।

‘साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के मकसद से तैयार हुई शराब नीति’

ईडी ने कोर्ट में अपनी ओर से दाखिल जवाब में यह भी कहा है कि साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए इस शराब नीति का मसौदा तैयार किया था और इसका गठन विजय नायर, मनीष सिसोदिया और साउथ ग्रुप के सदस्य प्रतिनिधियों की मिलीभगत से किया गया था। तब केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पहुंचाने के बदले में साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की थी।

21 मार्च केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी

बता दें, केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में बीते 21 मार्च को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया था, जिसमें उनकी रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर एक अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था और एक अप्रैल को जब केजरीवाल फिर कोर्ट पहुंचे तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।

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Ashish kumar Rai

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