India News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Ex duty Cm Manish Sisodia) के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है.
शनिवार को कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है. ED ने अपनी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोर्ट से कहा कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने मंत्री रहते हुए 622 करोड़ रुपये का हेर फेर किए है. वहीं ईडी की ओर दाखिल तीसरी चार्जशाट पर कोर्ट आज यानी शनिवार को सुनवाई करेगा.
ईडी की ओर से जांच की जा रही मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी तो वहीं सीबीआई की ओर से जांच की जा रही मामले में 12 मई तक. साथ ही आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका 10 मई तक स्थगित कर दी गई है. ईडी ने आरोप लगाया कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे के मास्टरमाइंड सिसोदिया ही हैं.
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आपको बता दें, ईडी की ओर से जांच की जा रही दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी. इसके अलावा सीबीआई की ओर से जांच की जा रही मामले में अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी. सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वहीं ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.