India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Electricity Connection: दिल्ली में गर्मी के महीनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए डीईआरसी ने 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्नि सुरक्षा विभाग से NOC प्रमाण पत्र लेना होगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने नगर निगम एजेंसियों द्वारा गिराई जाने वाली इमारतों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को अधिकृत करने पर भी विचार किया है।
अब राजधानी दिल्ली में आवासीय इमारतों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। हालांकि यह व्यवस्था 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों पर ही लागू होगी। अब राजधानी दिल्ली में आवासीय इमारतों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता एवं प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया। नियम 10(8) में प्रावधान है कि यदि आवासीय इकाई की ऊंचाई स्टिल्ट पार्किंग के बिना 15 मीटर से अधिक या स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक है, तो बिजली कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए और डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करना होगा।
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नोटिस में कहा गया है कि मुख्य विनियमन के विनियमन संख्या 10(7) के अनुसार, यदि न्यायालय, या डीडीए या एमसीडी या सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा परिसर को ध्वस्त करने का निर्देश या आदेश पारित किया जाता है, तो डिस्कॉम बिजली आपूर्ति काट सकता है। डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (छठा संशोधन) विनियम, 2024 का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। डिस्कॉम अधिकारियों ने कहा कि डीईआरसी नियमों का हिस्सा बनने के बाद ऐसी इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के मानदंड और अधिक सख्त हो जाएंगे। इस साल मई-जून में भीषण गर्मी के कारण आग से संबंधित कॉलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और जान-माल का नुकसान हुआ।
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