India News Bihar (इंडिया न्यूज़), EX IAS Puja Khedkar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।
पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कोटा का लाभ उठाने के लिए यूपीएससी आवेदन पत्र में “गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने” का कार्य किया।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले, पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से राहत की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी से उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करें। अदालत का यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है कि खेडकर को अदालत में अपने बचाव का उचित मौका मिले और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि पूजा खेडकर को मामले की जाँच में पूरा सहयोग देना होगा। इसके अलावा, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है कि अगर खेडकर को जमानत मिलती है, तो वे जमानत की शर्तों का पूरी तरह पालन करें और न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी अवरोध उत्पन्न न करें। उच्च न्यायालय का यह निर्णय मामले की जाँच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, और इसे लेकर विभिन्न कानूनी और सार्वजनिक दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं।
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