India News Delhi (इंडिया न्यूज), Excise policy: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार, 19 जून को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को दी गई अंतरिम जमानत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने अरोड़ा को पांच दिनों के भीतर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया।
गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा ने अपनी पत्नी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
ट्रायल कोर्ट ने 6 जून को उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, यह देखते हुए कि परिवार का कोई अन्य सदस्य उनकी और उनके बच्चों की देखभाल के लिए अरोड़ा की पत्नी के घर के करीब नहीं रहता था। अरोड़ा ने ट्रायल कोर्ट से अपनी पत्नी की सर्जरी के आधार पर उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी कि वह आगे की मोहलत नहीं मांगेंगे।
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ईडी ने अरोड़ा को 29 नवंबर, 2022 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, जो अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया है कि अरोड़ा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी थे और वे शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के “प्रबंधन और हेराफेरी” में सक्रिय रूप से शामिल थे।
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