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Excise Policy Case: CM केजरीवाल को जमानत मिलने पर बोली AAP नेता- ‘ED का केस बदले की भावना से प्रेरित’

• LAST UPDATED : March 16, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी के समन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीएम को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इस बीच, ईडी समन मामले में जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा, ”हमारी पार्टी का शुरू से रुख रहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध और आधारहीन मामला है। ईडी को इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।” समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ”सीएम ने हमेशा कहा है कि ईडी को पहले हमें यह बताना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? हमारी कानूनी टीम लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। ईडी ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है।

अभी तक कोई सबूत नहीं मिला

इसके अलावा रीना गुप्ता का कहना है कि ईडी ने पिछले दो सालों में हजारों जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली एक्साइज मामले में हजारों लोगों से पूछताछ की गई। इसके बावजूद ईडी को अभी तक एक पैसे का भी सबूत नहीं मिला है। आज देश के सामने मुद्दा चुनावी बांड का है।

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BJP ने ED और CBI का दुरुपयोग किया – रीना गुप्ता

बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को ताकत की तरह इस्तेमाल किया। केंद्रीय जांच एजेंसियों से छापेमारी करवाई। उन्हें चंदा इकट्ठा करने और उनके मामले को कवर करने के लिए कहा गया था। ऐसा करके बीजेपी ने देश को गुमराह किया है। आने वाले महीनों में ऐसी कई छापेमारी होंगी। देश के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने चंदा लेने में घोर फर्जीवाड़ा किया है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के बाद जारी समन मामले में जमानत दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को होगी।

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