India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन का पालन करने में विफलता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये का बांड भरने का निर्देश दिया। जांच एजेंसी के समन की अवहेलना के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ ईडी ने याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि जिन धाराओं के तहत सीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वे जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बांड भरकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने केजरीवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से चले गये। अब इस मामले में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले गुरुवार को, केजरीवाल ने ईडी की शिकायतों के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया था। ये शिकायतें दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में समन का कथित तौर पर अनुपालन न करने से संबंधित थीं।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए। आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नासियार ने कहा कि ईडी के समन को लेकर हमारा रुख साफ है कि ये कानून के मुताबिक नहीं हैं और गैरकानूनी हैं। इसका फैसला अब कोर्ट करेगा। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा।
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