Excise policy case:दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने फिर से सिसोदिया की हिरासत सात दिन बढ़ाने की मांग की, जिसके खिलाफ अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर की।
ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है।
जांच एजेंसी ने हिरासत के विस्तार के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, सी. अरविंद और अरवा गोपी कृष्ण सहित कुछ लोगों के साथ सिसोदिया का सामना कराना है।
ईडी ने बताया कि उन्हें एक मेल डंप मिला है जिसमें 1.23 लाख ईमेल हैं और उन्होंने मोबाइल डेटा और आईक्लाउड डेटा भी एक्सेस किया है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है।
ईडी ने कहा कि चल रही जांच के दौरान, यह पता चला कि सिसोदिया एक फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस दिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक पत्र को मीडिया ने कवर किया था, उस दिन नष्ट कर दिया गया था।
इस बीच, सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने हिरासत बढ़ाने की ईडी की मांग का विरोध किया और कहा कि ईडी द्वारा दिया गया आवेदन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आवेदन के समान है, और उन्होंने कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है।
माथुर ने कहा कि रिमांड बढ़ाने की ईडी की अर्जी में अपराध की आय के पहलू का कोई उल्लेख नहीं है।
उन्होंने कहा कि ईडी ने सिसोदिया को सात दिन की रिमांड पर रखा लेकिन उनसे सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की। सिसोदिया ने अदालत को यह भी बताया कि ईडी केवल उनसे आधे घंटे पूछताछ करती है और फिर ब्रेक लेती है, दिन के पहले पहर में कोई पूछताछ नहीं होती है और केवल दूसरे पहर में उनसे पूछताछ की जाती है।
ईडी ने यह कहते हुए तर्क को खारिज कर दिया कि उनके पास यह साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज है कि उनसे रोजाना चार से पांच घंटे पूछताछ की जा रही है।
अदालत ने दलीलें सुनने और जमा किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद सिसोदिया की हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। अदालत ने जांच एजेंसी को 22 मार्च को सिसोदिया को फिर से पेश करने को कहा है।