India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार (17 मार्च) को एक बार फिर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया यह नौवां समन है। जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करने को कहा गया है।
इससे पहले ईडी केजरीवाल को आठ बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। केजरीवाल को आखिरी बार नोटिस 27 फरवरी को मिला था। इसमें उन्हें 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया था। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वह अदालत के आदेश पर ही एजेंसी के सामने पेश होंगे। इस मामले में ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। ईडी ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह रिश्वतखोरी के आरोपों और शराब नीति को अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर उन्हें 7 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था।
वहीं, शनिवार (16 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की उन दो शिकायतों पर सुनवाई हुई, जो उसने केजरीवाल के खिलाफ दायर की थी। ये शिकायतें दिल्ली सीएम के ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर दर्ज की गई थीं। शिकायतों पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपराध जमानती है, इसलिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है। ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया गया। दिल्ली सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्हें जांच में सहयोग के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।
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