India News: दिल्ली आबकारी नीति मामले से जड़े मनी लॉड्रिंग मामले में दो लोगों को राहत मिली है. दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने दो लोगों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने दोनों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आपको बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर चार्जशीट में राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी को और राजेश जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था. अब दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दिया है.
अपने जांच में ईडी ने बताया था, ”चैरियट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड न केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने में शआमिल है, बल्कि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद भुगतान करने में भी…और इन भुगतान की वास्तविक लाभार्थी आप है, क्योंकि इन बुगतानों का उपयोग वर्ष 2022 में गोवा चुनाव के कर्च को पूरा करने के लिए किया गया था.”वहीं अहर गौतम मल्होत्रा की बात करें तो वे पंजाब के व्यवसायी, आकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी के बेटे हैं.
यह भी पढ़ें- केजरीवाल के खिलाफ ‘झूठा कहीं’ का अभियान शुरु, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा….
ईडी के आरोपो के अनुसार “जांच के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चला है कि राजेश जोशी और उनकी कंपनी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कई व्यक्ति दक्षिण की शराब लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपये की दलाली के हिस्से से जुड़ी कई प्रक्रियाओं/गतिविधियों में शामिल हैं.”