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Excise Policy Case: CM केजरीवाल के वकील ने मांगी राहत तो ED ने कह दी ये बात

• LAST UPDATED : March 20, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए बार-बार भेजे गए समन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार (20 मार्च) को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सीएम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की।

केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए कर रहे बहाने

इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। इस पर हाई कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या अभी भी कोई समन है। इसके जवाब में जांच एजेंसी ने कहा कि गुरुवार के लिए समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की। आप नेताओं का कहना है कि ईडी केजरीवाल को पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है।

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केजरीवाल खुद को खास आदमी मानते हैं: ईडी

हाई कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा कि जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन कब जारी किया था। जवाब में वकील एसवी राजू ने कहा कि पहला समन 2 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। लेकिन अब केजरीवाल चुनाव की आड़ में समन से बचने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हैं। केजरीवाल खुद को खास आदमी मानते हैं। वह अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है।

ईडी ने नौवीं बार ईडी को समन भेजा

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। वह इस संबंध में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं। नवंबर से ही केजरीवाल को समन भेज रहे हैं। हाल ही में उन्हें नौवीं बार समन भेजा गया और 21 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सीएम को भेजे जा रहे समन गैरकानूनी हैं। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।

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