India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए कहा है। उन्होंने इसके लिए आवेदन कर छूट की मांग की है. दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए न कहा जाए। केजरीवाल की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को दिल्ली सत्र अदालत में सुनवाई होगी।
इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने 17 फरवरी को एक मामले में तलब किया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनीं। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम ने 7 फरवरी को यह आदेश जारी किया था। 17वीं जज एसी मैम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार यानी आज सुनवाई होगी। बता दे कि कल यानी 16 मार्च को केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होने वाली है।
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वकील राकेश गुप्ता ने कहा कि सिर्फ प्रचार के लिए दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी मौजूदगी मांगी जा रही है. उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुप्ता ने कहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मुझे छूट दी जाए. मुझसे यहां लाकर उन्हें क्या मिलेगा? क्या ये सिर्फ प्रचार के लिए है? ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी रीडू ने कहा कि उन्हें हमसे भागना बंद कर देना चाहिए, हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
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