इंडिया न्यूज, Gurugram news। हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिये गठित की गई जिला स्तरीय समिति की बैठक यहां लघु सचिवालय स्थित सभागार में हुई। इस बैठक में कैंसर व किडनी रोग से ग्रस्त पांच मरीजों को कुल 3,97,484 रुपये की वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की गई।
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा जिन मामलों में हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनमें बादशाहपुर के अजय कुमार को 71 हजार 840 रुपये व पटौदी के आर्यन शर्मा को एक लाख रुपये की राशि कैंसर के इलाज के लिए, वहीं पटौदी की सरोज को 50 हजार 644 रुपये, फरूखनगर के सोनू को एक लाख रुपये, पटौदी की ही प्रीति भार्गव को 75 हजार रुपये की राशि किडनी रोग के इलाज के लिए स्वीकृत की गई है। समिति की सिफारिश के उपरान्त यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आवेदन मंजूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा, वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे।
उसके उपरांत आवेदन को उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल-अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इस पूरी प्रकिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए चार दिन व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए पांच दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर अकाउंट अधिकारी को भेजेंगे।
इसके बाद स्वीकृत की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।डीसी ने कहा कि इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाने के साथ ही समयबद्ध भी किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा है और वह चाहता है कि उपचार की राशि सीधे अस्पताल को मिले तो वह संबंधित अस्पताल की बैंकिंग डिटेल्स भी सांझा कर सकता है। आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए तक मिलेंगे। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव, नगराधीश दर्शन यादव, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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