इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Five Accused Of Riots Acquitted Due To Lack Of Evidence : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले की सुनवाई करते समय अदालत ने सबूत के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन के पास आरोप साबित करने के लिए सबूत नहीं है। जिसके चलते आरोपियों को आरोपमुक्त करना ही उचित है।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पुख्ता सबूत नहीं है और कमजोर सबूत को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि ऐसे मामले में सुनवाई जारी रखना अदालत के समय का बबार्दी है।
आरोपियों पर सोनिया विहार में तोड़फोड़ और दुकानों में आग लगाने का आरोप था। मामले में आरोपियों को केवल एक गवाह ने पहचाना, जिसने उनकी कथित हमलावरों के रूप में पहचान की थी। हालांकि इस गवाह ने दंगाइयों की सीधे रूप से पहचान नहीं की थी। गवाह ने 15 मार्च 2020 को जांच अधिकारी द्वारा उसे दिखाए गए वीडियो फुटेज से इन आरोपियों की पहचान दंगाइयों के रूप में किया। अदालत ने कहा कि इसके अलावा कोई अन्य गवाह नहीं है, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आरोपियों को हमलावरों के रूप में देखा हो या पहचाना हो।
अदालत ने पांचों आरोपियों को दंगा, आगजनी और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के अपराधों के लिए आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया था। आरोपपत्र पर अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी करने का अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। (Five Accused Of Riots Acquitted Due To Lack Of Evidence)
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