India News (इंडिया न्यूज) : कड़कड़डूमा कोर्ट ने बीते शनिवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। बता दें, कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 25 फरवरी, 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में युवक अजय गोस्वामी को गोली मारकर घायल करने के मामले में जमानत दी है। मालूम हो , इससे पहले ताहिर हुसैन को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच अलग-अलग दंगों के मामलों में जमानत दे दी थी।
मालूम हो, जमानत मिलने के बाद भी ताहिर हुसैन अभी भी अपने खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमे में न्यायिक हिरासत में रहेगा। जिसमें यूएपीए से भी जुड़ा मामला शामिल है, जिसमें दंगों की बड़ी साजिश रचने का ताहिर पर आरोप लगा है।
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