होम / पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

• LAST UPDATED : March 31, 2023

Former CM Manish Sisodia’s bail plea rejected: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि,  24 मार्च को जज ने जमानत याचिका फैसले के लिए सुरक्षित रखी थी।

क्या हैं आरोप?

सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों पर रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने का आरोप लगाया गया है। ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच का सुझाव देने के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की। मामले में जांच के पूर्व सीएम सिसोदिया के खिलाफ दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की रिमांड को स्वीकार किया है।

अब तक क्या कुछ हुआ

बीते दिनों मामले में सिसोदिया से करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था। 27 फरवरी को, दिल्ली के अदालत ने सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामले में 4 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। बाद में उन्हें उसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 17 मार्च को अदालत ने उनकी रिमांड को पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने 3 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox