India News (इंडिया न्यूज़) : 11 साल पुराने बहुचर्चित केस एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चढ्डा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में निर्णय सुनाया। वहीँ कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है।
#WATCH | Delhi's Rouse Avenue Court acquits former Haryana Minister Gopal Goyal Kanda in air hostess Geetika Sharma suicide case
(Visuals from Delhi's Rouse Avenue Court) pic.twitter.com/YIcuvK9Iz5
— ANI (@ANI) July 25, 2023
रिपोर्ट के मुताबिक,गोपाल कांडा की एविएशन कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में गीतिका काम करती थीं और बाद में उन्हें कांडा के गुरुग्राम स्थित कॉरपोरेट ऑफिस का निदेशक बना दिया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पांच अगस्त 2012 में एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब गीतिका ने सुसाइड नोट भी लिखा था। जिसमें उसने गोपाल कांडा पर यौन- शोषण जैसे आरोप लगाए थे।
#WATCH | After Delhi's Rouse Avenue Court acquitted former Haryana Minister Gopal Goyal Kanda in air hostess Geetika Sharma suicide case, he says, "There was no evidence against me, this case was made against me and today the court has given its verdict." pic.twitter.com/rG9gE6EZ86
— ANI (@ANI) July 25, 2023
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