नई दिल्ली (Govt. on DMRC: MoS Housing and Urban Affairs Kaushal Kishore said this in a written response to a query) : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए डीएमआरसी का दायित्व नहीं है।
आज केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर अभी यात्री को शौचालय और पेयजल की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर में यह बात कही।
मंत्री कौशल किशोर ने कहा “मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा प्रदान करने का निर्णय संबंधित मेट्रो रेल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए डीएमआरसी का दायित्व नहीं है।” उन्होंने आगे कहा “डीएमआरसी ने भुगतान के आधार पर दुकानों/कियोस्क/वाटर एटीएम के माध्यम से स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की है”
मंत्री जी ने कहा “डीएमआरसी ने सभी स्टेशन कर्मचारियों को यात्रियों की मांग पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, भुगतान के आधार पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से दिल्ली मेट्रो के सभी मेट्रो स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा प्रदान की जाती है।” मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि आपातकाल की स्थिती में यात्री जिस मेट्रो स्टेशनों पर स्टाफ शौचालय की सुविधा हो उसका उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं।
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