गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया था कि वह पीएम मोदी के डिग्री को सार्वजनिक करे, जिसपर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की डिग्री की अवश्यक्ता नहीं. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है.
‘गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर की थी याचिका’
केंद्रीय सूचना आयोग ने साल 2016 में गुजरात विश्वविधालय को यह निर्देश दिया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराए. जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करायी थी.
‘केजरीवाल ने किया ट्वीट’
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा “क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं”
‘इतने पढे लिखे हैं मोदी’
पीएम मोदी के तरफ से उपलब्ध कराई गयी जानकारी के मुताबिक, उन्होंने साल 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और साल 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया.