India News(इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में ASI ने अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में पेश कर दी है। बता दें, इस रिपोर्ट में सर्वे के दौरान जुटाए गए साक्ष्य शामिल किए गए हैं। परिसर के अंदर से सर्वे के दौरान क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में विस्तार से दी गई ह। वहीँ, मुस्लिम पक्ष की तरफ रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की गई है।
इस मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इसे इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। वहीं कोर्ट की ओर से इसे लेकर 21 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। साथ रिपोर्ट की कॉपी को पक्षकारों को 21 दिसंबर को सौंपी जाएगी। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट की ओर से अधिक समय की मांग की गई थी। जिसे दिया भी गया। 21 जुलाई को जिला न्यायाधीश की ओर से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया था। जिससे यह साबित हो सके कि मस्जिद को हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर स्थापित किया गया था या नहीं।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ‘वजुखाना’ क्षेत्र को छोड़कर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का इजाजत दिया था। यह आदेश अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया था।
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