Delhi

HC ने पूरी की मनीष सिसोदिया की ये बड़ी डिमांड, ED-CBI से भी मांगा जवाब

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Manish Sisodia News:दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हैः कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं, हालाँकि इस दौरान वो कस्टडी में ही रहेंगे।

हाई कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई से जवाब मांगा। मामले में इसकी अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

बता दें, इससे पहले AAP के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। विशेष न्यायाधीश ने आदेश में यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि सिसोदिया को जमानत देने का यह सही समय नहीं है। जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया था।

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ED ने नहीं किया विरोध

जमानत याचिका के साथ एक अंतरिम आवेदन में सिसोदिया ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार हिरासत में मिलने की अनुमति दी गई थी। जिस पर कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मुलाकात कर सकते हैं।

ED और CBI ने किया है अरेस्ट

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब नीति मामले में अरेस्ट किया था। इसके बाद पर्वतन निदेशालय (ED) ने सीबीआई की FIR के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। जिसके बाद सिसोदिया ने केजरीवाल कैबिनेट से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था।

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Ashish kumar Rai

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