इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Hearing In High Court On May 10 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इंटरनेट और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों (फेसबुक, ट्विटर और गूगल) की उन याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई करेगा जिसमें उन्हें वैश्विक आधार पर हटाने, ब्लॉक करने या बंद करने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मई में सुनवाई के लिए अपीलों को सूचीबद्ध किया है।
पीठ ने कहा कि 28 जनवरी 2020 का अंतरिम आदेश रामदेव के वकील के बयान के आधार पर कि अपीलकतार्ओं के खिलाफ कोई अवमानना नहीं जारी किया जाएगा, जारी रहेगा। फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने एकल न्यायाधीश के 23 अक्टूबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।
जिसमें उन्हें और गूगल की सहायक यूट्यूब को रामदेव के खिलाफ मानहानि के आरोपों वाले वीडियो के वैश्विक आधार पर लिंक को हटाने, ब्लॉक करने या अक्षम करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने यह निर्देश तब जारी किया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि उन्हें यूआरएल को ब्लॉक करने और उन्हें अक्षम करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक भारत में पहुंच का संबंध है, वे वैश्विक स्तर पर अपमानजनक सामग्री को हटानेध्अवरुद्धध्अक्षम करने का विरोध कर रहे थे।
मानहानिकारक वीडियो में रामदेव पर एक किताब के अंश थे। जिन्हें सितंबर 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा हटाने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर, 2018 को गॉडमैन टू टाइकून पुस्तक के प्रकाशक और लेखक को इसे तब तक प्रकाशित करने से रोक दिया था जब तक कि आपत्तिजनक हिस्से को हटा नहीं दिया गया था। (Hearing In High Court On May 10 )
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