इंडिया न्यूज, Delhi High Court News : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा पेश की गई स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए सरकार को दुबारा बेहतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य व आंकड़े हैं, लेकिन हम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम की खराब स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि फोरम में सदस्यों की स्वीकृत व वर्तमान संख्या के साथ ही यह भी बताया जाए कि फोरम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया गया है या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि क्या उपभोक्ता फोरम में वर्चुअल सुनवाई के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है या नहीं। इसके साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि क्या टेलीफोन सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को निश्चित की है। गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि फोरम में कर्मचारियों की कमी से लेकर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार आयोग के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए कुल 725 मामले लंबित हैं, जबकि विभिन्न जिला मंचों के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए 6,834 मामले लंबित हैें। अब यह देखना है कि अगली तिथि के दिन सरकार क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।