Delhi

High Court: अगर पति-पत्नी अलग रह रहे हैं तो दोस्त बनाना क्रूरता नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

India News(इंडिया न्यूज़)High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जब पति-पत्नी काम की जरूरतों के कारण अलग-अलग रह रहे हों तो कार्यस्थल या किसी अन्य जगह पर दोस्त बनाना क्रूरता नहीं माना जा सकता। जब पति-पत्नी काम की ज़रूरतों के कारण अलग-अलग रह रहे हों, तो काम पर या कहीं और दोस्त बनाना क्रूर नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए यह आदेश दिया है।  अदालत ने कहा कि अकेले रहने वाले व्यक्ति को दोस्तों के साथ सांत्वना मिल सकती है।

अगर दोनों अलग-अलग रहते हैं तो दोस्त बनना स्वाभाविक है

पत्नी द्वारा परित्याग और क्रूरता के आधार पर अपने पति को तलाक देने के मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। पति (सेना अधिकारी) का तर्क है कि उसकी लगातार पोस्टिंग के कारण पत्नी कभी उसके कार्यस्थल पर नहीं गई । हालाँकि पत्नी ने तर्क दिया कि पति का उसके साथ कोई संबंध बनाए रखने का इरादा नहीं था और जब वह उससे कार्यस्थल पर मिलने गई तो वह अपने महिला मित्रों के साथ फोन पर व्यस्त था। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों का दोस्त होना स्वाभाविक है।

पत्नी ने लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप

महिला ने याचिका में कहा था कि पति को रोजाना शराब पीने की आदत है। वह जब भी अपने पति से मिलने जाती तो वह अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहता था। इसके अलावा, मेरे पति का किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध था, जिसके लिए मैंने उन्हें माफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा,बिना सबूत के दोस्ती को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। पत्नी के इस आरोप के जवाब में कि पति रोजाना शराब का सेवन करता है, अदालत ने कहा कि रोजाना शराब का सेवन शराब की लत या बुरे चरित्र का संकेत नहीं है।

खासकर तब जब कोई अप्रिय घटना न घटी हो। वहीं, ऑफिस में दोस्त बनाना और काम के कारण जोड़े का अलग रहना क्रूरता नहीं माना जा सकता। दोनों अलग-अलग रह रहे थे, इसलिए दोस्त बनाकर उनसे बात करना अच्छा रहेगा। वहीं, अगर पति का किसी महिला के साथ अफेयर था तो तलाक की याचिका पर फैसला करते समय इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता।

पत्नी अपने पति के प्रति थी क्रूर

कोर्ट ने कहा पत्नी अपने पति के प्रति क्रूर थी. जिसमें बेटी को पिता से दूर ले जाना, बेटी से बात करने से मना करना, बेटी को दिल्ली में स्कूल से निकाल देना और बेटी को पति से दूर रखने के लिए अपने साथ ले जाना शामिल था। साथ ही पति के खिलाफ सैन्य अधिकारियों से झूठी शिकायत करने जैसी बातें भी शामिल थीं।

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Nidhi Jha

Journalist, India News, ITV network.

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