Saturday, July 27, 2024
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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
High Court seeks reply in anti-CAA speech case : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में वर्ष- 2019 में चले आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली आरोपित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। मामले में शरजील इमाम की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर व विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए। अमित प्रसाद ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इस पर पीठ ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

कोर्ट ने द्रेशद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत तय किए थे आरोप High Court seeks reply in anti-CAA speech case

High Court seeks reply in anti-CAA speech case

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 24 जनवरी को द्रेशद्रोह, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) समेत अन्य धाराओं के तहत शरजील के खिलाफ आरोप तय किए थे। अधिवक्ता अहमद इब्राहित, तलिब मुस्तफा के माध्यम से दायर याचिका में शरजील ने कहा कि विशेष अदालत उनके भाषण को सही तरीके से पढ़ने में नाकाम रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाषण को गलत तरीके से सांप्रदायिक रूप से लिया गया है।
उन्होंने आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को रद करने की मांग की है। (High Court seeks reply in anti-CAA speech case)

वहीं, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। 28 जनवरी 2020 को बिहार से गिरफ्तार किए गए इमाम को भड़काऊ भाषण के अलावा दिल्ली दंगा की साजिश रचने के एक मामले में भी आरोपित बनाया गया है।

कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2021 को जमानत देने से कर दिया था इन्कार

High Court seeks reply in anti-CAA speech case

साकेत कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में 22 अक्टूबर 2021 को जमानत देने से इन्कार कर दिया था।यूएपीए के तहत गिरफ्तार शरजील इमाम ने वर्ष- 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था। (High Court seeks reply in anti-CAA speech case)

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