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High Court stayed the summons : सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ निचली अदालत से जारी सम्मन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

High Court stayed the summons : भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा की गई मानहानि शिकायत पर राज्य एवेन्यू कोर्ट द्वारा राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सम्मन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने बग्गा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई छह सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

स्वामी द्वारा किया गया ट्वीट गलत और हानिकारक

बग्गा ने आरोप लगाया है कि स्वामी द्वारा किया गया ट्वीट गलत और हानिकारक है।
समन जारी करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और गवाहों द्वारा रिकार्ड पर लाई गई सामग्री को देखते हुए अदालत का विचार है कि स्वामी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। (High Court stayed the summons)

ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट का दिया हवाला

बग्गा ने आरोप लगाया है कि 28 सितंबर 2021 को स्वामी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट का हवाला दिया। स्वामी ने ट्वीट किया था दिल्ली के पत्रकार मुझे सूचित करते हैं कि भाजपा में शामिल होने से पहले तजिंदर बग्गा को नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा छोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया था। सच है? यदि ऐसा है तो नड्डा को पता होना चाहिए।

दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख ने स्वामी को किया था तलब

बग्गा ने यह भी दावा किया कि उक्त ट्वीट करने के बाद स्वामी को दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख परवीन शंकर कपूर ने तलब किया था। साथ ही उन्हें ट्वीट की सच्चाई और सत्यता की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। इसके बाद स्वामी ने ट्वीट की सामग्री का खंडन किया था। बग्गा ने एक अक्टूबर 2021 को स्वामी को एक कानूनी नोटिस भेजा था और उक्त कानूनी नोटिस मिलने के बाद स्वामी ने दो अक्टूबर 2021 को फिर से एक ट्वीट किया। (High Court stayed the summons)

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Umesh Kumar Sharma

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