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High Court Strict : अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट सख्त

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

High Court Strict :  चुनिंदा तौर पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) पर सवाल उठाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने एनडीएमसी से पूछा कि अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पीठ ने कहा कि निश्चित तौर पर आपने याचिकाकर्ता की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करके अच्छा काम किया है, लेकिन उम्मीद है कि एनडीएमसी इस तरह की कार्रवाई अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण करने वाले हर संपत्ति मालिक के खिलाफ होगी।

अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश High Court Strict

पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए एनडीएमसी को उत्तरी दिल्ली स्थित भाई परमानन्द कालोनी क्षेत्र में हुए अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही तस्वीरें भी रिकार्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता देव राज कपूर ने अधिवक्ता तरुण राणा, आदित्य सरीन और एम. एम. खान के माध्यम से याचिका दायर करके कहा कि कालोनी में अधिकतर भवनों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण किया गया है। लेकिन, एनडीएमसी ने सिर्फ उनकी संपत्ति पर ही कार्रवाई की।

उन्होंने दलील दी कि इलाके में बिना प्लान पास कराए चैथे तल पर निर्माण किया गया। वहीं, भूतल पर सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, कमरों का निर्माण करके व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी होने के बाद भी एनडीएमसी के अधिकारियों की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। (High Court Strict)

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Amit Gupta

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