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Hit And Run Case : केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले को ले बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, पीड़ितों को तुरंत मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा

• LAST UPDATED : April 9, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Hit And Run Case : केंद्र सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को शीघ्र ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की है। यह समिति मृतकों के आश्रितों को सड़क सुरक्षा फंड से तुरंत दो लाख रुपये का मुआवजा दिलाएगी। वहीं, घायलों को 50 हजार रुपये की मदद देगी।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 5 अप्रैल को सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया है। केंद्रीय समिति सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे जुड़े मामलों की जिला स्तर पर आॅनलाइन निगरानी भी करेगी।

स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे मंत्रालय के संयुक्त सचिव Hit And Run Case 

Hit And Run Case

 

मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्धन स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं समिति में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, तीन बीमा कंपनियों के सीएमडी, सड़क सुरक्षा के निदेशक सहित कुल 10 सदस्य
शामिल होंगे।

जिला स्तर पर बनेगा सड़क सुरक्षा फंड

इस विषय से जुड़े मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा फंड बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें बीमा कंपनियां लाभ का कुछ अंश जमा करेगी। समिति मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 के तहत हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि फंड में पर्याप्त धनराशि बनी रहे।

30 तक बनानी होंगी जिला सड़क सुरक्षा कमेटियां

जमीनी स्तर पर योजना को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल तक जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों (डीआरएससी) के गठन के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियां हर माह वेब पोर्टल पर डालेंगी। (Hit And Run Case)

Hit And Run Case

क्या है हिट एंड रन मामला?

हिट एंड रन मामले में टक्कर मारने वाला व्यक्ति वाहन के साथ मौके से भाग जाता है। मृतक के आश्रितों अथवा घायल को वाहन बीमा कंपनी मुआवजा देती है। सरकार भी इस मामले में मुआवजा देती है।

हर वर्ष 29 हजार होती हैं मौत

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार लगभग हर वर्ष 70 हजार हिट एंड रन हादसे होते हैं। इसमें हर वर्ष औसतन 28 से 29 हजार लोगों की मौत होती है। यानी रोज औसतन 78 लोग हिट एंड रन के शिकार होते हैं। (Hit And Run Case)

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