India News (इंडिया न्यूज़) ; दिल्ली में ट्रासंफर, पोस्टिंग से जुड़े नियंत्रण बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे। मालूम हो, दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ही मंजूरी दी थी। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 19 मई को जारी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने का प्रावधान है, जिसने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई थी।
केजरीवाल सरकार कर रही दिल्ली अध्यादेश का विरोध
बता दें, संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी कि इस सत्र के दरम्यान सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया है। उस 21 नए विधेयकों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी सम्मलित है। मालूम हो, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का मुखर होकर विरोध कर रही है और अन्य विपक्षी पार्टियों को भी इसके लिए एकजुट कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को भेजा
बता दें, केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश पर सुनवाई बीते गुरुवार यानि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया। उपराज्यपाल की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी।
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