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Housing Scheme : जनता को आवास योजनाओं में भाग लेने की मिल सकेगी अनुमति

• LAST UPDATED : March 11, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Housing Scheme : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष अनिल बैजल की अध्यक्ष में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीए के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता सहित विधायकों को प्राधिकरण के अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत डीडीए (आवासीय संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन के तहत अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए, प्राधिकरण ने डीडीए आवासीय विनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि जनता को डीडीए आवास योजनाओं में भाग लेने की अनुमति मिल सके।

डीडीए फ्लैटों का वहीं होंगे पात्र जिनके पास फ्लैट और जमीन न हो Housing Scheme 

Housing Scheme

बैठक के बाद डीडीए के अधिकारी ने बताया कि विनियम 7 यह विनिर्दिष्ट करता है कि केवल वही व्यक्ति डीडीए फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे जिनके के पास या उनके परिवार के सदस्यों के पास दिल्ली में स्वयं का कोई फ्लैट या जमीन नहीं है। यह डीडीए फ्लैट की मांग को काफी हद तक सीमित कर रहा है। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले आवंटियों की संख्या योजना के तहत प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या के बराबर होगी, जबकि मौजूदा विनियम के अनुसार यह संख्या 25 प्रतिशत है। (Housing Scheme)

पहले आओ पहले पहले पाओ को दी जाएगी वरीयता

विकासशील क्षेत्रों के बिना बिके फ्लैटों की पेशकश पहले आओ पहले पाओ्य के आधार पर की जा सकती है और फ्लैटों के स्वामित्व की कोई शर्त आवेदकों पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, बिना बिके फ्लैट एक आवेदक द्वारा खरीदे जा सकते हैं, भले ही उसके पास दिल्ली में फ्लैट या प्लॉट हो। इसके अलावा इस बैठक में कई मंजूरियों भी दी गई हैं जिनमें दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार पूरे परिसर को शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट करना और परिसर को एकीकृत विकास नियंत्रण मानदंड प्रदान करना। (Housing Scheme)

परिसर के क्षेत्र को पुनर्विकास के लिए निर्धारित करने के लिए एमपीडी-2021 के तहत तैयार जोन एफ की जोनल योजना में संशोधन करना। तदनुसार, इस पुनर्विकास के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11ए के तहत आम जनता से आपत्तियांध्सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। (Housing Scheme)

साथ ही पश्चिम अंसारी नगर कैंपस परिसर में 1.69 हेक्टेयर भू-खंडों के भूमि उपयोग का मनोरंजनात्मक (सिटी पार्कध्जिला पार्कध्सामुदायिक पार्क) से सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं- पीएस1 में परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11ए के तहत आम जनता से आपत्तियांध्सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। (Housing Scheme)

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