India News (इंडिया न्यूज़) : अगर आपका ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है और अभी तक आपने उसे भरा नहीं है तो आप अपना ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस आठ अक्तूबर को सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। जहां पर आप अपना कोई भी ट्रैफिक चालान भर सकते हैं।
सामने आई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने के लिए ट्रैफिक पुलिस 8 अक्तूबर को लोक अदालत लग रही है। अगर आपका कोई चालान बकाया हो तो आप राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, द्वारका और साकेत कोर्ट जाकर इन चालानों को जमा सकते हैं। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दी है।
अगर आपका ट्रैफिक पुलिस ने कोई चालान काटा है और आपने चालान भरा नहीं है तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/ lokadalat पर जाएं। इस वेबसाइट पर सबसे पहले लॉगिन करें और फिर नोटिस/चालान पर्ची को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। मालूम हो, चालान भरने के लिए आपके पास पर्ची का होना बेहद जरूरी है।
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