India News(इंडिया न्यूज़), Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो दिन के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को 10 साल तक किसी भी पद पर बहाल होने से रोक दिया है। कोर्ट ने उन पर 78.7 करोड़ रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया है। बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुईं।
कोर्ट का ये फैसला तब आया है जब आठ दिन बाद यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिना किसी चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ रही है। एक दिन पहले ही गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। ताजा सजा जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान दी। इमरान खान इसी जेल में बंद हैं।
आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब इमरान खान ने यूरोप समेत अरब देशों का दौरा किया तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें महंगे तोहफे दिए, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया लेकिन बाद में उन्होंने उन तोहफों को सस्ते दामों पर बेच दिया। इसे खरीदा और भारी मुनाफे पर बेचा। पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि ये तोहफे तोशखाना से 2.15 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे और इन्हें बेचकर उन्होंने करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।