India News Delhi (इंडिया न्यूज दिल्ली) Income TAX: इनकम टैक्स रिटर्न (आई टी आर) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय हो गई हो। इनकम टैक्म वह डॉक्यूमेंट है जिसके तहत टैक्स भरने वाले लोगों की वित्तीय इनकम के बारे में पता चलता है। और अगर कोई भी टैक्सपेयर आई टी आर नहीं भरता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है।
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के पास कई टैक्स दरें है जो कि अलग-अलग इनकम स्लैब के लिए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपॉर्मेंट नागरिकों को बार बार इनकम रिटर्न भरने की याद दिलाता रहता है। ऐसे में अगर कोई नागरिक इनकम भरना भूल जाता है तो यह गैरकानूनी होगा और फिर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपॉर्मेंट और पुलिस अधिकारियों से खुद ही निपटान करना होगा जो कि जुर्माना और दंड का कारण बन सकता है।
31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति हुई थी जिसके लिए व्यक्तियों को इनकम रिटर्न अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले जमा करनी होगी। लेकिन आई टी आर फाइल करने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है। विशेष रुप से निजी टैक्स पेयर्स के लिए जिन्हें अपनी इनकम रिटर्न भरते वक्त अलग अलग धाराओं और चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है।
सभी ज़रुरी जानकारी का संग्रह करना और पिछले साल हुए खर्चों का रिकॉर्ड बनाए रखने का कार्य कठिन हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति आई टी आर फाइलिंग की डेडलाइन से चूक सकते हैं। इसके चलते हुए कई व्यक्तियों को किसी भी आयकर अधिकारी की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत हो सकती है ऐसे में इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट टैक्स पेयर्स को 31 दिसंबर 2024 से पहले आई टी आर रिटर्न फाइल करने का मौका देती है।