India News(इंडिया न्यूज़) Independence Day: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी धुमधाम से चल रही है। पुलिस ने ट्विटर पर कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है। इन इलाकों में लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है।’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आदेश जारी किया था। आदेश में बताया गया कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। बता दे कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते नज़र आएंगे।
In view of Independence Day celebrations, Section 144 CrPC has been invoked in areas nearby Rajghat, ITO, Red-fort etc.
No gathering of any kind is permitted in these areas. @DelhiPolice #Delhipoliceupdates @ANI @PTI_News
— DCP Central Delhi (@DCPCentralDelhi) August 9, 2023
आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई किया जाएगा। यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा।