India News(इंडिया न्यूज़), Indigo co-pilot assault case: इंडिगो फ्लाइट के पायलट पर हमला करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हवाई यात्री साहिल कटारिया को अधिकारियों ने रिहा कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत की धाराएं जमानती थीं। मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है। और विमान नियमावली की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया।
कौन हैं साहिल कटारिया? (Indigo co-pilot assault case)
साहिल कटारिया अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। कोहरे के कारण उड़ान में 13 घंटे की देरी होने पर उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को मुक्का मार दिया। 35 साल के साहिल कटारिया की साउथ दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्टेशनरी और खिलौनों की दुकान है। वह अपने परिवार के साथ ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद, कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया।
गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से निराश हूं
एक अधिकारी ने कहा कि वह केबिन क्रू सदस्यों की देरी और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से निराश था, जिसके कारण उसने अपना आपा खो दिया और पायलट पर हमला कर दिया। घटना के बाद एक वीडियो में कटारिया को माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने कर्मचारियों और पुलिस से माफी मांगी है।
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