India News(इंडिया न्यूज़), Indrani Mukerjea Series: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को इंद्राणी मुखर्जी पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी पर रोक लगाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में सीबीआई के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी सीरीज में अभियोजन या केस के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका भी खारिज कर दी। CBI ने कोर्ट में याचिका दायर कर डॉक्यूमेंट्री-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कहा था।
ज्ञात हो कि द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी – बरीड ट्रुथ नाम की डॉक्यूमेंट्री-सीरीज़ 25 वर्षीय बोरा के लापता होने की कहानी बताती है, जिसका प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला था। हालांकि, सीबीआई की याचिका के बाद खारिज कर दिए जाने के बाद नेटफ्लिक्स पर इसके रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को इंद्राणी मुखर्जी पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी पर रोक लगाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों पर मीडिया ट्रायल और बहस कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई सेंसरशिप नहीं हो सकती। पीठ ने पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स को CBI अधिकारियों और वकीलों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया था।
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