इंडिया न्यूज, Gurugram news। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार गुरुग्राम जिला की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद की मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन किया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति इन ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को देखकर दावे व आपत्तियां दायर कर सकता है। ये सूचियां ग्राम सचिव, रेवेन्यू तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी।
दावे फॉर्म-1 ए तथा आपत्तियां फॉर्म-1 बी में दायर किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दावे व आपत्तियां लघु सचिवालय में प्रथम तल पर उपायुक्त कार्यालय में तथा दूसरे तल पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं। डीसी यादव ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2022 को क्वालिफाइंग तिथि मानते हुए 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची को इस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मतदाता सूची का आधार बनाया गया है।
डीसी ने बताया कि मतदाता सूचियों पर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जून 2022 को शाम 4 बजे तक है। इनका निपटारा 28 जून 2022 तक किया जाएगा। इसके उपरांत 1 जुलाई 2022 तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। उपायुक्त द्वारा अपील पर 6 जुलाई 2022 तक निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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