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Interim Budget 2024: क्या होता है अंतरिम बजट? ‘पूर्ण बजट’ से कैसे है अलग? जानें यहां

India News(इंडिया न्यूज़), Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद नई सरकार पेश करेगी। चुनावी वर्ष में हमेशा की तरह अंतरिम बजट पेश किया जाता है जो पूर्ण बजट से अलग होता है।

पिछला अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था?

आखिरी अंतरिम बजट 2019 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था, जो अरुण जेटली के बीमार पड़ने के बाद वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। जिसके बाद उन्होंने 5 जुलाई, 2019 को पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका पहला बजट था।

अंतरिम बजट केंद्रीय/पूर्ण बजट से किस प्रकार अलग है?

आइए अब जानते हैं कि इन दोनों प्रकार के बजट के बीच क्या अंतर है। अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। जबकि केंद्रीय बजट एक निर्वाचित सरकार द्वारा संसद में पेश किया जाता है।

दोनो बजट के बीच क्या है अंतर (Interim Budget 2024)

पूर्ण बजट
अंतरिम बजट
केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है। अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है।
लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद केंद्रीय बजट पारित हो जाता है। अंतरिम बजट बिना किसी चर्चा के संसद में पेश किया जाता है। जिसे ‘वोट ऑन अकाउंट’ भी कहा जाता है।
केंद्रीय बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्योरा विस्तार से दिया जाता है। अंतरिम बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया गया है।
केंद्रीय बजट हमेशा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। अंतरिम बजट में किसी भी तरह की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है।
केंद्रीय बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की भी घोषणा की जाती है। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि के खर्चों को कवर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
पूर्ण बजट संसद में बहुमत वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट अगले लोकसभा चुनाव के बाद वाले वर्ष और पिछली लोकसभा के अंत में पेश किया जाता है।

 

‘वोट ऑन अकाउंट’

‘वोट ऑन अकाउंट” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत सरकार को अग्रिम आवंटन से है। जो विशेष रूप से सरकार की कम समय के व्यय आवश्यकताओं को परिभाषित करता है।

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Nidhi Jha

Journalist, India News, ITV network.

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