होम / एचएसआईआईडीसी की नियमों में बदलाव कर आवंटित जमीन पर पांच साल में इंडस्ट्री लगाना किया गया अनिवार्य, नहीं तो वापस ले ली जाएगी जमीन

एचएसआईआईडीसी की नियमों में बदलाव कर आवंटित जमीन पर पांच साल में इंडस्ट्री लगाना किया गया अनिवार्य, नहीं तो वापस ले ली जाएगी जमीन

• LAST UPDATED : May 29, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : एचएसआईआईडीसी से मिलने वाली जमीन में पांच साल के अंदर उद्यमियों को इंडस्ट्री लगानी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उनकी जमीन वापस ले ली जाएगी। राज्य सरकार ने अपनी नियमों में बदलाव कर यह निर्णय लिया है। यह जानकारी एचएसआईआईडीसी के चीफ कोआर्डिनेटर इंडस्ट्री सुनील शर्मा ने दी है। वह शनिवार देर शाम को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बैठक कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे।

पहले उद्यमी जमीन लेने के बाद कई साल तक नहीं लगाते थे उद्योग 

उन्होंने बताया कि पहले उद्यमी आईएमटी में जमीन लेने के बाद कई साल तक उद्योग नहीं लगाते थे। वे एक्सटेंशन फीस जमाकर समय बढ़वा लेते थे। अब सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर नई पॉलिसी के तहत जमीन आवंटन होने के तीन साल के अंदर उद्योग लगाने होेंगे। इसमें सरकार दो साल तक एक्सटेंशन देगी है। यानी पांच साल में हर हाल में उद्योग लगाना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जमीन उद्यमियों को किसी भी हाल में लौटानी ही होगी। उन्होंने बताया कि सोहना के सेक्टर 22 में करीब 120 एकड़ जमीन में टैक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। इसके बनने से फरीदाबाद में छोटी जगह में चलने वाली टैक्सटाइल इंडस्ट्री को सोहना में शिफ्ट कर चलाने में सुविधा होगी।

आठ प्वाइंट का सौंपा गया मांग पत्र

इस दौरान एफआईए के अध्यक्ष बीआर भाटिया ने चीफ कोआर्डिनेटर को आठ प्वाइंट का एक मांग पत्र सौंपा। जिसमें उद्योगों की सहूलियत के लिए कॉमन वायलर, कॉमन सीटीपी, फायर स्टेशन, बैंक, कमर्शियल शॉप, 36 मीटर तक रोड, पॉवर बैकअप आदि की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस मौके पर एचएसआईआईडीसी के स्टेट मैनेजर संजय कुमार मित्तल, सीएम के मीडिया कोआर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, नरेंद्र अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल समेत कई अन्य उद्योगपति मौजूद थे।

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